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UPSC समसामयिकी जुलाई 2026: मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित UPSC समसामयिकी जुलाई 2026: मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

22 Jul 2026 22 Jul 2026

UPSC समसामयिकी जुलाई 2026: मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित
MP GK HIndi 22 Jul 2026

UPSC समसामयिकी जुलाई 2026: मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का रणनीतिक अवलोकन

मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को ध्वनि मत से मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 पारित करके एक महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धि हासिल की। मानसून सत्र के पहले दिन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को दो घंटे की तीखी बहस और कई बार स्थगित हुई कार्यवाही के बाद मंजूरी दी गई।

स्वतंत्र भारत में राज्य स्तर पर नागरिक संहिता लागू करने का यह चौथा मामला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, धर्म-विशेष व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) को एक एकीकृत नागरिक ढांचे से बदलने के प्रगतिशील प्रयास में उत्तराखंड, गुजरात और असम के साथ शामिल हो गया है।

UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इस विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 44 को लागू करने की एक विकेंद्रीकृत, राज्य-नेतृत्व वाली रणनीति को प्रदर्शित करता है। यह राज्य-दर-राज्य कार्यान्वयन यह उजागर करता है कि कैसे क्षेत्रीय प्रशासन राष्ट्रीय एकीकरण और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के बीच जटिल संतुलन साध रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक कस्बे जगदीशपुर (पूर्व में इस्लाम नगर) में आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान मसौदे को मंजूरी दी थी। इस स्थान का चयन काफी प्रतीकात्मक था, जो ऐतिहासिक धार्मिक विभाजनों से दूर एक मानकीकृत, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर विधायी परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ और रंजना देसाई समिति

मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 की नींव 27 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के व्यापक कार्य पर आधारित है। इस पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। इसमें प्रमुख प्रशासनिक और कानूनी हस्तियां शामिल थीं, जिनमें गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठानकर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अनूप नायर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया (IAS) शामिल थे।

इस समिति को मध्य प्रदेश में मौजूदा नागरिक और पारिवारिक कानूनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ उत्तराखंड, गुजरात और असम के परिचालन मॉडल का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। समिति ने दो महीने की अवधि में एक बड़ा सार्वजनिक परामर्श अभियान चलाया, जिसके तहत 9.58 लाख व्यक्तिगत लिखित सुझाव एकत्र किए गए और लगभग 3 करोड़ एसएमएस (SMS) उत्तर दर्ज किए गए।

इन निष्कर्षों को 13 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को सौंपी गई तीन-खंडों (Three-Volume) की एक व्यापक रिपोर्ट में संकलित किया गया:

खंड I (Volume I): दस समर्पित अध्यायों में प्राथमिक सिफारिशें शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानूनी मानकों के अंतर्संबंध का विश्लेषण करती हैं।

खंड II (Volume II): इसमें नागरिक संहिता का मसौदा शामिल है, जो चार भागों, 404 अलग-अलग धाराओं और सात अनुसूचियों में संरचित है।

खंड III (Volume III): इसमें सार्वजनिक प्रतिक्रिया का एक विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण (Quantitative Analysis) तैयार किया गया है, जिसमें लिंग, भूगोल और धार्मिक समुदाय के आधार पर प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

सार्वजनिक परामर्श समर्थन रुझान

नीचे दी गई तालिका सार्वजनिक परामर्श चरण के दौरान सरकारी अभिलेखों में दर्ज UCC कार्यान्वयन के समर्थन प्रतिशत को रेखांकित करती है:

जनसांख्यिकी श्रेणीदर्ज कुल प्रस्तुतियाँUCC कार्यान्वयन का समर्थन कियासमर्थन प्रतिशत
सभी पुरुष उत्तरदाता5,50,0005,10,00092.00%
सभी महिला उत्तरदाता4,00,0003,80,00095.00%
हिंदू पुरुष उत्तरदाता5,20,0004,90,00094.23%
हिंदू महिला उत्तरदाता3,70,0003,60,00097.30%
मुस्लिम महिला उत्तरदाता15,00010,50070.00%
मुस्लिम पुरुष उत्तरदाता29,00011,00037.93%
ट्रांसजेंडर उत्तरदाता100N/AN/A

नोट: डेटा उच्चस्तरीय समिति की आधिकारिक परामर्श रिपोर्टों से प्राप्त किया गया है। राज्य नेतृत्व के अतिरिक्त दावों के अनुसार समग्र सार्वजनिक स्वीकृति 93.54% रही, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर विशिष्ट सहायक उप-समूह शामिल हैं।

2026 अधिनियम का विस्तृत विधायी विश्लेषण

मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026 व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति के विभाजन और सहवास (लिव-इन) के मानकों में प्रणालीगत बदलाव पेश करती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करते हुए कानून के समक्ष समानता स्थापित करना है।

विवाह, वैवाहिक विच्छेद (तलाक) और कस्टडी के मानक

यह अधिनियम सभी समुदायों में एकविवाह (Monogamy) को निरपेक्ष कानूनी मानदंड के रूप में स्थापित करता है, यह घोषणा करते हुए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय केवल एक जीवित जीवन साथी के साथ ही विवाह के बंधन में रह सकता है।

आयु सीमा: विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष सख्ती से तय की गई है।

शोषणकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध: पारंपरिक, गैर-कानूनी वैवाहिक प्रथाओं जैसे ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को पूरी तरह से आपराधिक घोषित कर दिया गया है। तलाकशुदा पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए निकाह हलाला की शर्तों को मजबूर करना या बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है।

अनिवार्य पंजीकरण: विवाह और तलाक दोनों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में इसे MP e-Nagarpalika Portal के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिकार अनुविभागीय अधिकारियों (SDMs), नगर पालिकाओं या पंचायतों को सौंपा गया है। सामुदायिक स्तर की पंचायतों के माध्यम से अनौपचारिक तलाक की घोषणाओं को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया है।

बाल संरक्षण और कस्टडी (Child Custody): अधिनियम में अनिवार्य किया गया है कि किसी भी कस्टडी विवाद में बच्चे के सर्वोत्तम हितों और समग्र कल्याण को सर्वोपरि माना जाएगा, जो कि पहले से मौजूद प्रथागत पैतृक अधिकारों से ऊपर होगा।

लिंग-तटस्थ उत्तराधिकार और बच्चे की वैधता

धर्म-आधारित उत्तराधिकार कानूनों से एक बड़े बदलाव के रूप में, 2026 का अधिनियम संपत्ति के हस्तांतरण में व्यापक लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है:

समान अधिकार: बेटों और बेटियों को उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना संपत्ति विरासत में पाने के समान अधिकार हैं। विधवाओं और विधुरों दोनों को भी मृत जीवनसाथी की संपत्ति पर समान उत्तराधिकार अधिकार दिए गए हैं।

माता-पिता के लिए क्लास-I (प्रथम श्रेणी) वारिस का दर्जा: उत्तराधिकार नियमों में एक अभूतपूर्व बदलाव करते हुए, जीवित माता और पिता दोनों को क्लास-I वारिस के रूप में नामित किया गया है। यह उन्हें जीवित जीवनसाथी और बच्चों के साथ अपने मृत बच्चे की संपत्ति के समान हिस्से का हकदार बनाता है।

अवैधता/जारजता (Illegitimacy) शब्द का उन्मूलन: अधिनियम औपचारिक रूप से राज्य के सभी कानूनी ढांचों से "अवैध" शब्द को हटाता है। विवाहित या अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चों—चाहे वे जैविक हों, गोद लिए गए हों, या सरोगेसी या सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) के माध्यम से जन्मे हों—सभी को समान कानूनी दर्जा और उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा।

हत्यारा अयोग्यता क्लॉज: किसी रिश्तेदार की हत्या या हत्या के लिए उकसाने के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को उस रिश्तेदार की संपत्ति विरासत में पाने से स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

लिव-इन संबंधों का सख्त संहिताबद्धकरण और निगरानी

विधेयक गैर-वैवाहिक सहवास (लिव-इन) को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रशासनिक तंत्र पेश करता है:

घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य: लिव-इन संबंध में रहने वाले जोड़ों को अपना संयुक्त निवास शुरू करने के एक महीने के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास एक औपचारिक "लिव-इन संबंध का विवरण" (Statement of Live-in Relationship) जमा करना होगा।

माता-पिता और पुलिस का हस्तक्षेप: यदि लिव-इन रिलेशनशिप में कोई भी साथी 21 वर्ष से कम आयु का है, तो रजिस्ट्रार के लिए संबंध की शुरुआत या समाप्ति का विवरण उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ये रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ साझा किए जाते हैं, जिससे निजता संबंधी चिंताओं पर बहस शुरू हो गई है।

परित्यक्तता के प्रावधान: यदि कोई पुरुष साथी अपनी लिव-इन पार्टनर को छोड़ देता है, तो महिला कानूनी रूप से एक सक्षम अदालत के माध्यम से उसी मापदंड के तहत भरण-पोषण (Maintenance) का दावा करने की हकदार है, जो एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के लिए उपलब्ध है।

2026 अधिनियम के तहत वैवाहिक और सहवास संबंधी दंड

नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने दंड का एक स्पष्ट पैमाना स्थापित किया है:

अपराध / उल्लंघन की प्रकृतिकारावास की अधिकतम अवधिअधिकतम वित्तीय जुर्माना (INR)प्रासंगिक अधिनियम प्रावधान
लिव-इन घोषणा जमा किए बिना एक महीने से अधिक सहवास3 महीने तक₹10,000 तकअनिवार्य सहवास पंजीकरण प्रवर्तन
लिव-इन रिलेशनशिप घोषणा में झूठी या भ्रामक जानकारी देना3 महीने तक₹25,000 तककपटपूर्ण पहचान घोषणाओं की रोकथाम
रजिस्ट्रार से आधिकारिक नोटिस प्राप्त करने के बाद सहवास विवरण प्रस्तुत करने में विफलता6 महीने तक₹25,000 तकप्रशासनिक नोटिसों का सीधा उल्लंघन
जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बल के माध्यम से लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सहमति प्राप्त करना5 वर्ष तकविवेकहीन जुर्मानाव्यक्तिगत स्वायत्तता का आपराधिक संरक्षण
जीवित जीवनसाथी के साथ कानूनी रूप से विवाहित रहते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करना5 वर्ष तकविवेकहीन जुर्मानासहवास की आड़ में बहुविवाह का दमन
18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग को शामिल करने वाला लिव-इन रिलेशनशिपपॉक्सो (POCSO) अधिनियम की दंडात्मक सीमाओं द्वारा सख्ती से शासितपॉक्सो (POCSO) अधिनियम मानकों के अधीननाबालिगों का अनिवार्य संरक्षण

राज्य स्तरीय UCC अधिनियमों का तुलनात्मक मैट्रिक्स

मध्य प्रदेश UCC का पारित होना एक बढ़ते रुझान को उजागर करता है जहाँ व्यक्तिगत राज्य नागरिक कानून सुधार पर पहल कर रहे हैं। यद्यपि ये राज्य-स्तरीय विधेयक समान सिद्धांतों को साझा करते हैं, वे क्षेत्रीय रीति-रिवाजों को संभालने और अनुपालन लागू करने में सूक्ष्म अंतर दिखाते हैं:

राज्य और पारित होने का वर्षअनिवार्य लिव-इन पंजीकरणजनजातीय आबादी को छूटद्विविवाहित / बहुविवाह दंड सीमाअद्वितीय राज्य प्रावधान
उत्तराखंड (2024)हाँ; 30 दिनों के भीतर पंजीकरण आवश्यकअनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों को छूटभारतीय दंड संहिता (IPC) में सामान्य बहुविवाह नियमों के तहत निपटाया गयाUCC पारित करने वाला पहला राज्य; उत्तरवर्ती विधानों के लिए रूपरेखा तैयार की
गुजरात (2026)हाँ; औपचारिक संबंध समाप्ति के नियम शामिल हैंप्रथागत सुरक्षा वाले अनुसूचित जनजाति और समूह छूटे हुए हैंसभी समुदायों में सख्ती से प्रतिबंधितसंयुक्त सहवास में परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट पैरामीटर
असम (2026)हाँ; 30 दिनों के भीतर पंजीकरण होना अनिवार्यअनुसूचित जनजातियों को छूटबहुविवाह के लिए 7 वर्ष तक की कैद की सजातलाक के विस्तारित आधार शामिल हैं, जैसे पति की पहले से कई पत्नियां होना
मध्य प्रदेश (2026)हाँ; रजिस्ट्री रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस के साथ साझा किए जाते हैंअनुच्छेद 342 और 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों को छूटबहुविवाह प्रतिबंधित है; शादीशुदा रहते हुए सहवास करने पर 5 साल तक की जेलमाता और पिता को समान क्लास-I वारिस के रूप में वर्गीकृत किया गया; कानून से "अवैध" शब्द हटाया गया

संवैधानिक आयाम और अनुसूचित जनजातियों की छूट

मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 की एक प्रमुख विशेषता अनुसूचित जनजातियों (STs) को इसके प्रावधानों से स्पष्ट रूप से छूट देना है। जनजातीय शासन का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह विवरण अत्यधिक प्रासंगिक है। अनुसूचित जनजातियाँ राज्य की आबादी का लगभग 21% हैं—जिनकी कुल संख्या 45 अलग-अलग जनजातीय समूहों में लगभग 1.53 करोड़ है, जिनमें भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहारिया और भारिया शामिल हैं।

यह छूट कई संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर आधारित है:

अनुच्छेद 342 और 366(25): ये अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक परिभाषाएँ और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उनके प्रथागत कानूनों को सामान्य नागरिक विधानों से बचाते हैं।

भाग XXI सुरक्षा: वे समुदाय जिनके पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संविधान के भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों वाले) के तहत संरक्षित किया गया है, उन्हें इस संहिता से छूट दी गई है।

सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण: कैबिनेट मंत्रियों ने जनजातीय आबादी के बहिष्कार का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विवाह, तलाक और संपत्ति के विभाजन में आदिवासी प्रथा-संचालित प्रथाएं संरक्षित संवैधानिक अधिकार हैं जिन्हें एक समान नागरिक ढांचे द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

विरोधियों द्वारा उठाई गई मुख्य संवैधानिक चिंताएं

अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन: विपक्षी विधायकों ने तर्क दिया कि UCC सीधे तौर पर धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करता है, जिसे वे धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के संरक्षित पहलुओं के रूप में देखते हैं।

अनुच्छेद 29 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क था कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करता है, जो अल्पसंख्यक समूहों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने ऐसी संहिता की वैचारिक निरंतरता पर सवाल उठाया जो राज्य की एक-पांचवीं से अधिक आबादी को छूट देते हुए "समान" होने का दावा करती है।

संघवाद और विधायी प्राथमिकता: विपक्ष ने संघवाद पर भी चिंता जताई और तर्क दिया कि राज्य विधानसभा को स्थानीय नागरिक संहिता पारित करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता भारतीय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

अनुच्छेद 44 की ऐतिहासिक बहस और न्यायिक यात्रा

UPSC अभ्यर्थियों के लिए, UCC का विश्लेषण करने के लिए संविधान सभा में इसके ऐतिहासिक उद्भव और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों की ठोस समझ आवश्यक है।

मसौदा अनुच्छेद 35 पर संविधान सभा की बहस (1948)

समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव पर मूल रूप से 1948 में मसौदा अनुच्छेद 35 के रूप में बहस हुई थी। सभा में तीखी बहस देखने को मिली जो धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक पहचान पर गहरे मतभेदों को दर्शाती थी:

अल्पसंख्यक दृष्टिकोण: मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद और पोकर साहिब बहादुर सहित मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इस अनुच्छेद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अल्पसंख्यक समुदायों की सहमति के बिना एक समान संहिता थपने से सामाजिक तनाव पैदा होगा।

समर्थकों का बचाव: के.एम. मुंशी ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक समान नागरिक संहिता आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराधिकार और विवाह जैसे नागरिक मामले धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं जिन्हें धर्म से अलग किया जाना चाहिए। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि एक समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का संतुलित दृष्टिकोण: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन किया, लेकिन एक क्रमिक और स्वैच्छिक दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि संहिता शुरू में स्वैच्छिक होगी, जिससे नागरिकों को विकल्प चुनने की अनुमति मिलेगी और समुदायों को सुधारों को स्वीकार करने का समय मिलेगा। इस समझौते के कारण UCC को अनुच्छेद 44 के रूप में गैर-न्यायसंगत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) में रखा गया।

अनुच्छेद 44 पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से UCC बहस को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985): इस मामले में, एक 73 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह घोषित किया कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी कानून है जो व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर है। अदालत ने खेद व्यक्त किया कि अनुच्छेद 44 एक "मृत पत्र" बना हुआ है और राज्य से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए UCC लागू करने का आग्रह किया।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995): न्यायालय ने एक हिंदू पति द्वारा अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के मुद्दे को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी शादियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत अमान्य करार दिया और जोर दिया कि व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक UCC आवश्यक है।

जॉन वल्लमाट्टम बनाम भारत संघ (2003): एक ईसाई पादरी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 को चुनौती दी, जो ईसाइयों को वसीयत के माध्यम से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करने से रोकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया और दोहराया कि एक समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण असमानताओं को खत्म करने में मदद करेगी।

सायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फैसले ने इस बात को पुष्ट किया कि लैंगिक समानता, गरिमा और संवैधानिक नैतिकता भेदभावपूर्ण प्रथागत रीति-रिवाजों से ऊपर हैं।

आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 का पारित होना UPSC पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रश्नपत्रों में अत्यधिक प्रासंगिक है:

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: राजव्यवस्था, संविधान और शासन

DPSP बनाम मौलिक अधिकार: यह विषय अनुच्छेद 44 (DPSP) और अनुच्छेद 25-26 (धार्मिक स्वतंत्रता) के बीच जारी बहस पर एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है।

संघवाद और राज्य-नेतृत्व वाला विधान: चूकि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राज्यों के पास स्थानीय नागरिक संहिताएं बनाने का अधिकार है। उम्मीदवारों को एकल, देशव्यापी ढांचे के बजाय विभिन्न राज्य-स्तरीय नागरिक संहिताओं के संवैधानिक निहितार्थों का मूल्यांकन करना चाहिए।

जनजातीय शासन और विशेष सुरक्षा: अनुच्छेद 342 और 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों की छूट प्रारंभिक (Prelims) परीक्षा के लिए एक प्रमुख विषय है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I: भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे

धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद: यह विकास भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर निबंध और उत्तर लेखन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है।

लैंगिक न्याय और महिला अधिकार: समान उत्तराधिकार, बच्चों की कानूनी वैधता और लिव-इन संबंधों में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किए गए कानूनी सुधारों के उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV: नीतिशास्त्र और मानवीय सहसंबंध

सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता: निजी, सहमति से बने लिव-इन संबंधों को विनियमित, पंजीकृत और दंडित करने का राज्य का निर्णय एक नैतिक बहस पेश करता है। उम्मीदवार सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा की आड़ में वयस्क नागरिकों के निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की नैतिक सीमाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

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